जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को छह माह का कठोर कारावास

शाजापुर, 04 फरवरी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी गोविन्द पुत्र भादर सिंह मेवाडा उम्र 38 वर्ष निवासी पानखेड़ी, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में चार माह का कठोर कारावास एवं 200 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 15 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में छह माह का कठोर कारावास एवं 300 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च 2018 को आरोपी गोविन्द पुत्र भादर सिंह मेवाडा जिलाबदर होते हुए अपने घर के सामने ग्राम पानखेड़ी में घूमता हुआ पाया गया था, जिसे मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी को थाना लेकर आई और उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किया गया था। जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है। अपील न्यायालय के समक्ष तर्क विशेष लोक अभियोजक शुजालपुर यजुर्वेद सिंह खिंची ने किए।