ग्वालियर, 04 फरवरी। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने गृह अतिचार व बलात्कार करने वाले आरोपी सोहेल खान पुत्र राजा खान उम्र 20 साल निवासी गणेश बाग के पीछे इस्लामपुरा, बहोड़ापुर, जिला ग्वालियर को धारा 457 भादंवि में पांच वर्ष एवं 376(1) में 10 वर्ष का कारावास एवं कुल चार हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि 24 मई 2018 को अभियोक्त्री रात में अपने घर में सो रही थी, उसकी मां, खाला की बहू को देखने अस्पताल गई थी। अभियोक्त्री और उसका बड़ा भाई घर पर अकेले थे। अभियोक्त्री का भाई पाटौर पर सो रहा था, अभियोक्त्री अंदर कमरे में सो रही थी। रात्रि करीब 3:30 बजे अभियोक्त्री का किरायेदार सोहेल कमरे में घुस आया और उसने अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया तो उसकी नींद खुल गई। अभियुक्त ने अभियोक्त्री से कहा कि बाहर मत जाना और अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम/ बलात्कार किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर पाटौर से उतरकर उसका भाई आ गया तो अभियुक्त कमरे से निकलकर भाग गया। जब अभियोक्त्री की मां सुबह घर आई तो उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई। फरियादी द्वारा दिए गए लेखीय आवेदन के आधार पर थाने के अपराध क्र.414/18 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर बाद चिकित्सीय परीक्षण, नक्शा मौका बनाया जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुात किया गया। न्याययालय में अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सोहेल खान को धारा 376(1) एवं 457 भादंवि के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई।