नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 27 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला सागर श्री दीपाली शर्मा के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी राजा उर्फ मोनिस खान पुत्र लियाकत अली उम्र 23 साल, निवासी वार्ड क्र.सात शाहगढ़, जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन साल का सश्रम कारावास एवं आठ हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष अभियोजक रिपा जैन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता ने थाना प्रभारी शाहगढ़ को इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 23 जनवरी 2020 को सुबह करीब 10 बजे वह घर से स्कूल जा रही थी, तभी कब्रिस्तान के पास पहुंचने पर अभियुक्त राजा खान खड़ा मिला, जिसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि अपना मोबाईल नंबर क्यों नहीं देती हो, वह चिल्लाई तो हाथ छोड़ दिया और कहने लगा कि किसी को बताया तो वह उसे व उसके घरवालों को जान से खत्म कर देगा। वह दौड़कर अपने घर वापस आई और मां, पिता व भाई को सारी बात बताई। डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं गए। 29 जनवरी 2020 को करीब शाम सात बजे पीडि़ता अपनी मां के साथ जा रही थी तो अभियुक्त रास्ते में उसका पीछा करते हुए आया और बोला कि बात घर पर क्यों बताई और गालियां देने लगा। वहां पर अन्य लोग भी आ गए जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पीडि़ता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजा उर्फ मोनिस खान को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन साल का सश्रम कारावास एवं आठ हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।