मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 27 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री आयुषी उपाध्याय के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण मुख्तार अहमद पुत्र स्व. दलेल खान उम्र 70 वर्ष, मोहसिन खान पुत्र मुख्तार अहमद उम्र 37 वर्ष, मसूद खान पुत्र मुख्तार अहमद उम्र 33 वर्ष निवासीगण दयानंद वार्ड, थाना सिटी कोतवाली, जिला सागर को भादंसं की धारा 323, सहपठित धारा 34 के अधीन छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा मांझी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि चार जनवरी 2015 को करीब 1:30 बजे वह कपड़े धो कर सुखाने के लिए रस्सी पर बाहर गली में डाल रही थी, तब मकान के बटवारे को लेकर पुरानी बुराई पर से अभियुक्तगण मुख्तार अहमद, मोहसिन खान एवं मसूद खान उसको को गालियां देने लगे और उसने गाली देने से मना किया तो मुख्तार ने पीछे से लात मारी और दूसरी लात उसके पेट में मारी जिससे वह गिर गई। वह उठने का प्रयास कर रही थी तभी मोहसिन और मसूद ने उसकी लात-घूंसो से पिटाई की और जाते-जाते कह रहे थे कि यदि रिपोर्ट लिखाई तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सभी आरोपीगण मुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान को भादंसं की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अधीन छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।