मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का कठोर कारावास

विदिशा, 25 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री पंकज बुटानी के न्यायालय ने मारपीट के आरोपी महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बागरी, थाना कोतवाली, जिला विदिशा को धारा 325 भादंवि में छह माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सपना दुबे ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती सपना दुबे ने बताया कि फरियादी कल्लू वंशकार ने 27 जनवरी 2012 को थाना कोतवाली पर आरोपी महेन्द्र सिंह लोधी के विरुद्ध मारपीट संबंधी रिपोर्ट की थी कि शाम करीब सात बजे आरोपी महेन्द्र लोधी ने आकर फरियादी से बोला कि तुम्हारी घरवाली ने मेरे खेत में से घास पटाई है। फरियादी ने मना किया कि उसकी घरवाली ने घास नहीं पटाई है। इसी बात पर आरोपी ने फरियादी के साथ डण्डे से मारपीट करना शुरू कर दी जिससे फरियादी को चोटें आई थी। मेडिकल परीक्षण कराया गया था कि जिसमें आहत के बांए हाथ की उंगली में अस्थिभंग था। थाना कोतवाली पर अदम चैक क्र.126/12 धारा धारा 155 सीआरपीसी लेख की थी। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.55/12 धारा 325 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।