चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

विदिशा, 25 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने चोरी के आरोपी अर्जुन जाटव निवासी बजरंग डेयरी के पास, हुरावली, जिला ग्वालियर को धारा 457 भादंवि में दो वर्ष का कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादंवि में एक वर्ष का कारावास व 100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने बताया कि फरियादीया के पति का एक्सीडेंट होने से उसके पति को भोपाल रिफर करने से वे लोग इलाज हेतु भोपाल गए थे तथा घर पर ताला हुआ था। जब वे 27 नवंबर 2019 को 1:30 बजे आए तो उन्होंने देख कि उनके घर व घर के अंदर अलमारी का ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़कर सामान एवं गहनों की चोरी की गई। फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेख कराई गई थी, कुल कीमती 50 हजार रुपए का चोरी किया जाना लेख कराया था, उक्त सूचना के आधार पर अपराध क्र.660/2020 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।