न्यायालय ने आरोपी पर लागाया आठ हजार का जुर्माना
शाजापुर, 08 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(3) भादंवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 5एल/6 पॉक्सों में 22 वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ अतिरक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार मार्च 2018 को जब पीडि़ता फुल्की के ठेले के पास खड़ी थी उसकी पहचान आरोपी जितेन्द्र से हुई थी। इसके बाद उन दोनों की बात फोन पर होती थीं तथा आरोपी ने पीडि़ता से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक जून 2018 को पीडि़ता को आरोपी जितेन्द्र ने फोन लगाकर अपने दोस्त के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया। जब पीडि़ता आरोपी से मिलने वहां गई तो आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम (बलात्कार) किया। आरोपी द्वारा पीडि़ता को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। जब पीडि़ता को पता चला कि आरोपी जितेन्द्र की शादी होने वाली है तो वह आरोपी से मिलने गई तथा उससे बोला कि तुम मुझसे शादी कब करोंगे तो आरोपी ने बोला कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। इसके बाद आरोपी, पीडि़ता को कालापीपल ले गया तथा उसके साथ वहां भी बलात्कार किया। पीडि़ता द्वारा शादी करने का पूछने पर आरोपी द्वारा शादी करने से मना कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता द्वारा थाना शुजालपुर मण्डी पर की गई। जिस पर से थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।