सागर, 06 जनवरी। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री राकेश कुमार ठाकुर के न्यायालय ने तेजाब से हमला करने वाले आरोपीगण रामकेश पुत्र स्व. रामा ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला, केसली एवं रजनीश पुत्र स्व. नारायण खरे उम्र 32 वर्ष निवासी छोटे जैन मन्दिर के पीछे, केसली, जिला सागर को धारा 307, सहपठित धारा 34 भादंवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना केसली में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि 21 अप्रैल 2012 को वह सदभावना स्कूल में बच्चों का रिजल्ट बना रही थी, तब उसे सफेदा (व्हाइटनर) की जरूरत पड़ी जो स्कूल में नहीं था, उसने स्कूल के सर से पूछकर सफेदा उठाने घर को सुबह करीब 10 बजे आई, तब रास्ते में मन्दिर के पास एक अज्ञात लड़का मुंह में तौलिया बांधे मिला। जिस पर फरियादिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। घर आकर सफेदा लेकर स्कूल वापस जा रही थी, तब छोटे जैन मन्दिर के पास रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति मुंह में तौलिया बांधे सामने आया और गिलास में रखा तेजाब फरियादिया के मुंह पर मारा, जिससे फरियादिया घायल हो गई। तभी एक छोटी बच्ची वहां से गुजर रही थी तो वह भी तेजाब से घायल हो गई। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धारा 307 ,सहपठित धारा 34 भादंवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।