नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 03 जनवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी शिवराज लोधी निवासी ग्राम नैनधरा, चौकी बारा, थाना बण्डा, जिला सागर को धारा 376(1) भादंवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28 अप्रैल 2019 को अभियोक्त्री ने थाना बण्डा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 25 अप्रैल 2019 को करीब पांच बजे अपने हार से अकेले घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे शिवराज लोधी मिला और बोला कि रात को 10 बजे नरवां के पास खेत पर आ जाना, नहीं तो उसे और उसके घर वालों को जान से खत्म कर देगा। शिवराज की बात पर से जब वह नहीं गई, तो रात 10 बजे उसके घर के सभी लोग यज्ञ देखने गांव गए थे, घर पर सिर्फ अभियोक्त्री की मां और दादी थी, वह सो रही थी, तभी शिवराज लोधी उसके घर आया और पकड़ कर जबरजस्ती ले गया, जहां आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने अपने घरवालों को घटना के बारे में बताया। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शिवराज लोधी को धारा 376(1) भादंवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।