ग्वालियर, 15 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने पांच साल पुराने मामले में अंगुली मरोड़ कर बाल खींच कर मारपीट करने वाले आरोपीगण रवि वर्मा एवं शांतिबाई को धारा 323, 294, 506 भादंसं का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि 26 अगस्त 2016 को फरियादिया द्वारा मजदूरी के पैसे घर पर मांगने पर गालियां एवं उंगली मरोड़ दी, बाल खींच कर पटककर मारपीट की, जिससे फरियादियों को चोट आई एवं जान से मारने की धमकी भी दी। जिस पर से फरियादिया ने थाना हजीरा में अपना अपराध पंजीबद्ध कराया। न्यायालयीन साक्ष्य के उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय उक्त सजा से दण्डित किया है।