7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भिण्ड, 03 अप्रैल। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) गोहद जिला भिण्ड की अदालत ने 7 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त उदय सिंह गोले निवासी राईस मिल के पास गोहद चौराहा रोड गोहद को धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं पांच हजार जुर्माने सेे दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड रीतेश गोयल के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता की मां ने अपनी जिठानी व पीडिता के साथ थाने में मौखिक शिकायत की कि पीडिता उम्र सात वर्ष उसकी पुत्री है, जो कक्षा 2 में सरकारी स्कूल बस स्टेण्ड गोहद में पढती है। 10 अगस्त 2024 को पीडिता सुबह 10 बजे स्कूल गई थी और शाम को 4:30 बजे स्कूल से वापस आई उसके पास बीस रुपए थे, मैंने पूछा ये रुपए कहां से आए तो पीडिता ने बताया कि मेरे स्कूल में बम्बई की मिठाई बेचने वाले अंकल आते हैं। वो मुझे स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर ले गए थे वहां पर उन्होंने गतल काम और जिसके बाद उसने मुझे 20 रुपए दिऐ थे और मुझसे बोला कि घर पर किसी को नहीं बताना तुम मेरे घर रोज आना मैं तुम्हे रोज 20 रुपए दूंगा। पीडिता ने यह सारी बात अपनी मां को बताई। फरियादिया द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना गोहद पर लेख कराई गई, रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आरोपी उदय सिंह गोले को गिरफ्तार किया एवं पीडिता से उसकी शिनाख्ती करायी एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतर्गत धारा 65(2), 137(2) बीएनएस 5/6 पॉक्सो एक्ट का पाया जाने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए गुरुवार को अभियुक्त उदय सिंह गोले निवासी राईस मिल के पास गोहद चैराहा रोड गोहद को धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड सेे दण्डित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नए कानून के तहत गंभीर अपराधों में जिला भिण्ड में यह प्रथम सजा है और उपरोक्त मामले में विशेष न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण करते हुए 8 माह से कम समय में निर्णय सुनाया है।