कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ होगा दण्डनीय
भिण्ड, 29 मार्च। मप्र शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा एआईआर (प्रीवेंसन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981) मप्र शासन की धारा 19 (5) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत नोटिफिकेशन 15 मई 2017 जारी कर रबी फसलों के अवशेषों को खेतों में ही अंधाधुंध तरीके से जलाए जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है, कि जो भी व्यक्ति/ संस्था यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार दो एकड या उससे कम भूमि धारक दो हजार रुपए प्रति घटना, दो एकड से अधिक लेकिन पांच एकड से कम भूमि धारक पांच हजार रुपए प्रति घटना, पांच एकड से अधिक भूमि धारक 15 हजार रुपए प्रति घटना पर्यावरण मुआवजा (एपवायरमेंटल कंपनसेशन) अदा करना होगा।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने मप्र शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 15 मई 2017 तथा जिले में गेंहू फसल की कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ एवं उनकी जान माल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, उक्त सभी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशित किया है कि जिले में फसलों विशेषकर गेहूं की फसल काटने के उपरांत उनके अवशेष कोई भी कृषक अपने खेत पर नहीं जला सकेंगे, अर्थात फसल काटने के उपरांत उनके अवशेषों को जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा/ पुआल पूरा बनाने की मशीन (स्ट्रा-रीपर, स्ट्रा बेलर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर, अवशेष का निपटान करेंगे। हार्वेस्टर मशीन एवं स्ट्रा रीपर (भूसा/ पुआल पूरा बनाने के संयत्र) के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आगजनी की घटना रोकने हेतु मशीन संचालक, अग्नि सुरक्षा संयंत्र के साथ-साथ आग बुझाने के लिए रेत एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
यह भी देखने में आया है कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर से कभी-कभी चिंगारी/ शार्ट सर्किट से भी आगजनी की घटना हो जाती है। अत: अधिक्षण यंत्री मप्र राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगे कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर की निरंतर मॉनीटिरिंग करें। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था जिले के अंतर्गत फसलों विशेषत: रबी की फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार आदेश में वर्णित अनुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ-साथ इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश का दृढतापूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित हो।