भिण्ड, 29 मार्च। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेहगांव जिला भिण्ड की अदालत ने कूटबद्ध तरीके से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण निकालने वाले अभियुक्त एवं बैंक शाखा प्रबंधक को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला ने बताया कि आरोपी मोतीराम पुत्र पंचम सिंह जाटव निवासी ग्राम कोंहार मेहगांव, पवन शर्मा पुत्र चमन लाल शर्मा शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा मेहगांव को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक मेहगांव ने बताया कि 7 सितंबर 2012 को शिकायतकर्ता वासुदेव राजौरिया को शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेहगांव द्वारा फोन पर सूचित किया गया कि उसके नाम से बैंक में ट्रेक्टर लोन है, जिसे उसे भरना है। उसने शाखा प्रबंधक को बताया कि उसके द्वारा कोई बैंक लोन नहीं लिया गया एवं न ही ट्रेक्टर उठाया गया है। जिस पर शाखा प्रबंधक ने उसे बुलाया और दस्तावेज दिखाए, तो उसने इन दस्तावेजों को फर्जी बताया।
इसके उपरांत उसने मोतीपुरा पुत्र पंचम सिंह जाटव निवासी ग्राम कोंहार को बुलाया, तो उसने बैंक में उसका फोटो व हस्ताक्षर करना स्वीकार किया तथा मोतीराम द्वारा शपथ पत्र दिया। जिसमें राजेन्द्र कुशवाह पुत्र मुलेसिंह कुशवाह के द्वारा उसे बैंक ऋण का लालच देकर वासुदेव नाम के हस्ताक्षर कराए जाने की बात स्वीकारी। जिसके बाद 26 सितंबर 2012 को शिकायत कर्ता वासुदेव राजौरिया द्वारा भी भारतीय स्टेट बैंक में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि बैंक में फर्जी तरीके से ऋण लेकर ट्रेक्टर उठाने के संबंध में दोषी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। इसके बाद शाखा प्रबंधक दीपक कुमार द्वारा थाना मेहगांव पर लिखित शिकायत की गई थी।