मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने 40 हजार का अर्थदंड लगाया

भिण्ड, 28 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर घर में घुसकर युवती पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन काराबास एवं 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी ने बताया कि फरियादिया वंदना ने आरक्षक श्याम प्रताप सिंह को सिविल अस्पताल लहार में बताया था कि 23 फरवरी 2019 को उनके घर में गांव का दशरथ लुहार घुस आया और मोबाइल छीन लिया। उसने जब मोबाइल मांगा तो पास में रखी मट्टी के तेल की कट्टी उस पर उडेल दी और आग लगाकर भाग निकला। आनन-फानन में परिजनों द्वारा उसे सिविल अस्पताल लहार ले गए। जहां मृतक की हालत को देखते हुए उसके बयान लेकर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर थाना रावतपुरा में अपराधी दशरथ लुहार के खिलाफ अपराध कायम कर मामले की विवेचना की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें अपर लोक अभियोजक की दलीलों पर गवाह एवं सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों से छी माह का अतिरिक्त कारवास भुगताया जाएगा।