-राजीनामे से समाप्त हों मामले, न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित
भिण्ड, 28 फरवरी। जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च शनिवार को किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय भिण्ड के न्यायिक अधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में नेशनल लोक अदालत के लंबित प्रकरणों में अधिक से अधिक संख्या में नोटिस जारी करवाए जाने हेतु न्यायिक अधिकारिगण को निर्देश दिए गए तथा संभावित निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चैक बाउंस, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मप्र शासन भोपाल के निर्देशानुसार 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपए तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदाय की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने मामलों का निराकरण 8 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।
इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण मनोज कुमार तिवारी जूनियर, दिनेश कुमार खटीक, अहमद रजा, हिमांशु कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट भिण्ड निधि नीलेश श्रीवास्तव, सिविल न्यायाधीशगण विवेक माल, अभिजीत सिंह, अनुभूति गुप्ता एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड नेहा उपाध्याय तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।