– सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य वाणिज्यिक भारी/ बडे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किमी निर्धारित
– आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध की जाएगी दण्डात्मक कार्रवाई
भिण्ड, 17 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने नगर भिण्ड अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन प्रतिबंधित आदेश जारी कर कहा है कि जिला भिण्ड अंतर्गत नगर भिण्ड में सुभाष तिराहे से लेकर इन्दिरा गांधी चौराहा में मध्य मार्ग पर तेज गति से वाहन आदि से आवागमन किया जाता है, जिससे दुर्घटना आदि घटित होने की संभावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना अपरिहार्य है।
ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भिण्ड नगर अंतर्गत सुभाष तिराहे से इन्दिरा गांधी चौराहा के मध्य तेज गति से वाहनों के आवागमन पर रोक लगाकर गति सीमा निर्धारित करते हुए लोक परिशांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। चूंकि भिण्ड नगर में सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने नगर भिण्ड अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन यह प्रतिबंधित आदेश प्रसारित किया है कि भिण्ड नगर अंतर्गत सुभाष तिराहे से इन्दिरा गांधी चौराहा के मध्य वाणिज्यिक भारी/ बडे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किमी तथा अन्य सभी वाहनों की गति सीमा अधिकतम 40 किमी निर्धारित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/ खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/ व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है।