ग्वालियर, 01 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) तरुण सिंह के न्यायालय ने अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतेन्द्र गुर्जर उम्र 19 वर्ष निवासी आरामशीन के पीछे रायरू फार्म जिला-ग्वालियर को धारा 5जे(2), सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। घटना के वक्त पीडि़ता की आयु 13 वर्ष थी उसके परिवारजन मजदूरी पर जाते समय पीडिता को सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त की अभिरक्षा में छोडक़र जाते थे तब मौका पाकर अभियुक्त पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाता था पीडि़ता जब गर्भवती हो गई तब घरवालों को इस घटना की जानकारी हुई पीडि़ता को अभियुक्त पक्ष द्वारा विनोबर कर लिया गया था उसके बावजूद अभियोजन द्वारा पीडि़ता के गर्भ का भाग (फीटस) से अभियुक्ति का डीएनए मिलान कर न्यायालय में प्रमाणित किया। जिससे अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया। इस मामले को मप्र शासन द्वारा चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में रखा गया था।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त सतेन्द्र अभियोक्त्री के घर के पास में निवास करता है। अभियोक्त्री के माता-पिता मुर्गी फार्म पर काम करते थे और जब वह काम पर जाते थे तब उसे सतेन्द्र के घर पर छोड देते थे। सतेन्द्र के परिवार वालों का भी उसके घर पर आना जाना था और सतेन्द्र की मम्मी उसकी मां को भाभी बोलती थी। 10 जुलाई 2022 को जब सतेन्द्र घर वाले भी काम पर चले गए थे और उस समय वह सतेन्द्र के घर पर अकेली थी सतेन्द्र ने उसे घर पर अकेला पाकर दोपहर में लगभग 12 बजे जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ बलात्संग किया और बोला मैं तुम से प्यार करता हूं तुमसे शादी करूंगा, यह बात किसी को मत बताना। उसके पश्चात सतेन्द्र ने कई बार उसके शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ बलात्संग किया। सतेन्द्र उसे धमकी देकर कि यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, इसी डर के कारण उसने उक्त घटना किसी को नहीं बताई। 14 नवंबर की दोपहर दो बजे भी सतेन्द्र ने उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया था। अभियोक्त्री ने आवेदन पत्र थाना पुरानी छावनी में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना पुरानी छावनी के अपराध क्र.533/2022 अंतर्गत धारा-376(3), 342 भादंसं एवं धारा-5/6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सतेन्द्र गुर्जर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया संपूर्ण उपरांत अभियोजन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।