– विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड ने 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 27 अगस्त। विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा 24 अगस्त को पारित आदेश में दोष सिद्ध होने से उक्त आरोपी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर को तीन माह का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि सात लाख 39 हजार 550 रुपए जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जानकारी के अनुसार भिण्ड जिले की तहसील अटेर अंतर्गत आरोपी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर द्वारा तीन नवंबर 2016 को शाम चार बजे ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर में विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आरोपी के परिसर में आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपी कनेक्शन क्र.90-16-1000353 की बकाया राशि सात लाख 39 हजार 550 रुपए जमा न करते हुए विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदन करने के पश्चात भी आरोपी द्वारा परिसर में स्थित आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग कर विद्युत कंपनी को सात लाख 39 हजार 550 रुपए की क्षति पहुंचाई है। उक्त आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 अंतर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्र.273/2018 विद्युत, मप्र मक्षेविविकंलि बनाम राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर के समक्ष लंबित था।