सागर, 22 जुलाई। विशेष अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत नेे सीने में चाकू घोंप कर हत्या करने वाले आरोपी समीर जाटव को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 27(1) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता/ फरियादी रामबाई आदिवासी ने थाना गोपालगंज में दो दिसंबर 2021 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसका तीसरे नंबर का लडका लखन आदिवासी रात के लगभग आठ बजे थोडी देर से आने का कहकर घर से गया था जो देर रात तक नहीं आया। जिसकी तलाश करने पर उसका काई पता नहीं चलने पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई। जिस पर से थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा गुमइंसान पंजीबद्ध किया गया, गुमइंसान की जांच के दौरान पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए जिसमें साक्षी लखन रैकवार ने बताया कि एक दिसंबर 2021 को वह लखन आदिवासी के साथ आगम पेट्रोल पंप के सामने सुलभ कॉम्पलेक्स के पास मगौडी खाकर बैठा था तभी वहां से समीर जाटव एवं सचिन निकले। समीर जाटव की लखन आदिवासी से पहले से किसी बात पर रंजिश थी जिस पर से समीर जाटव ने लखन आदिवासी को गालियां दीं, लखन आदिवासी ने गालियां देने से मना किया तो इस बात पर से समीर जाटव ने अपनी जैकेट से चाकू निकाल लिया और समीर के दोस्त सचिन ने मुझसेे बोला कि यहां से भाग जाओ तो मैं डर कर भाग गया और घर जाकर सो गया। दूसरे दिन पता चला कि लखन आदिवासी घर पर नहीं है तो मैंने पूरी घटना लखन की मां और भाई सुरेन्द्र को बताई, इस आधार पर तीन दिसंबर 2021 को थाना प्रभारी निरीक्षक उपमा सिंह ने समीर जाटव को अभिरक्षा में लेकर समक्ष गावाहान पूछताछ की तो समीर जाटर ने घटना के संबंध में जानकारी दी और बताया कि पुरानी रंजिश पर से लखन आदिवासी को चाकू सीने पर मारा था और उसकी लाश को सेप्टिक टेंक में डाल दिया था। जानकारी के आधार पर उसने घटना में प्रयुक्त गुप्तीनुमा चाकू जब्त कराए तथा समीर जाटव की निशानदेही पर घटना स्थल आगम पेट्रोल पंप के पास स्थिल सुलभ कॉम्पलेक्स के सेप्टिक टैंक से मृत अवस्था में लखन आदिवासी के शव को बरामद कर शव बरामदगी पंचनामा तैयाीर किया गया, आवश्यक कार्रवाई उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित की गई। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गऐ घटना से संबंधित महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन किया गया। भादंवि की धारा 302, 201 एवं धारा 27 आम्र्स एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर प्रशांत कुमार सक्सेना के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।