दुर्घटना में बारातियों को चोट कारित करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

सागर, 09 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री सुरभि सिंह सुमन की अदालत ने बारातियों से भरी ट्रेक्टर-ट्रॉली तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर जीवन की क्षति एवं गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 279 भादंवि के तहत दो माह का सश्रम कारावास, धारा 337 (24 काऊंट) में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक काउंट के लिए 200 (कुल 4800) रुपए अर्थदण्ड, धारा 338 (2 काऊंट) में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक काउंट के लिए एक हजार (कुल दो हजार) रुपए अर्थदण्ड, धारा 304ए (2 काऊंट) में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक काउंट के लिए दो हजार (कुल चार हजार) रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विपिन सिंह राजपूत ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी मानसिंह ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 22 मई 2015 को वह मिहीलाल के लडके महेश की बारात में लाल रंग के स्वराज ट्रेक्टर बिना नंबर के जा रहा था, जिसे अभियुक्त हीरालाल चला रहा था, बारात ग्राम शेरपुर हरदौली से ग्राम भैसा पहाडी जा रहा थी, जैसे ही ट्रेक्टर चौकी के पुल के पास पहुंचा, तभी चालक ने ट्रेक्टर को तेजी एवं लारवाही पूर्वक चलाते हुए ट्रॉली को पलटा दिया, जिससे एक व्यक्ति की ट्रॉली के नीचे दबने से मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आने से भर्ती किया गया एवं अन्य लोग जो ट्रॉली पर बैठे थे उन्हें भी चोंटे आईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना राहतगढ पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 279, 337, 304ए एवं 3/181 व 5/180 मोटरयान अधिनियम का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुरभि सिंह सुमन के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।