रायसेन, 28 दिसम्बर। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन जयकुमार जैन के न्यायालय ने गली-गलौच कर लाठी-डण्डे से मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले आरोपीगण गंगाराम कुशवाह उम्र 43 वर्ष, बडा पप्पू कुशवाह उम्र 32 वर्ष, छोटा पप्पू उर्फ हरिशंकर कुशवाह उम्र 32 वर्ष पुत्रगण लीलाधर कुशवाह निवासी ग्राम सुल्तानपुर खेडा, थाना बरेली को साक्ष्य के आधार पर छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियदी ने थाना बरेली में इस आशय की सूचना दी कि मैं छीपा मोहल्ला बरेली रह कर मेहनत मजदूरी करता हूं। 23 जनवरी 2023 को रात करीब 9:30 बजे मैं चाचा के लडके के साथ शमशान घाट वाले खेत में गेंहू की फसल में पानी देकर घर वापिस आ रहा था। रास्ते में शमशान घाट के पास चैनपुर रोड पर मुझे छोटा पप्पू एवं बडा पप्पू मिले और बडा पप्पू गाली देकर बोला कि कहां से आ रहा है, तो मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, मैंने तेरा क्या बिगाडा है, तो बडा पप्पू ने पास में पडी लकडी उठा कर मुझे पेट, पीठ, बांए पैर में मारी, जिससे मुझे मुदी चोटें लगी। भाई बचाने लगा तो छोटे पप्पू ने उसको पास में पडी लकडी से दाहिने पैर और कमर में मारा, जिससे मूंदी चोट लगी, तभी गंगाराम कुशवाह भी आ गया और उसने भी मुझे थप्पड मुक्कों से पीठ, पेट में मारपीट की। जाते-जाते तीनों कह रहे थे की अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे, डर के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आया था, आज आया हूं। कार्रवाई की जाए। उक्त सूचना पर से थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.58/2023 धारा 294, 323, 506, 34 भादंसं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपीगण गंगाराम, बडा पप्पू एवं छोटा पप्पू उर्फ हरिशंकर को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 323/34 (दो काउंट) भादंवि में छह-छह माह सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया तथा आहतगण को क्रमश: दो हजार एवं एक हजार रुपए पीडित प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया।