सागर, 27 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिगा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए पाक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(आई आई)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता की मां) ने थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 30 अप्रैल 2021 की सुबह छह बजे पीडिता घर पर नहीं दिखी, जिसकी आस-पास तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चल सका। आरोपी सुबह पांचबजे के करीब घर के पास से निकला था, जो घर पर नहीं मिला। जिस पर पीडिता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना जैसीनगर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 363, 376(3), 376(2)(एन) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6, 5(जे)(आई आई)/6, 3/4 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।