नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 27 दिसम्बर। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुरा के न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल पुत्र देवकरण बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी हिम्मतपुरा पोलायकलां को धारा 5(एल), सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी शाजापुरा सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2019 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना वाले दिन वह मजदूरी करने गांव में गया था, उसकी पत्नी भी जंगल में बकरी चराने गई थी, घर पर उसकी नाबालिग लडकी (पीडिता) एवं बहू थीं। फरियादी शाम सात बजे घर आया तब उसे उसकी पत्नी और बहू ने बताया कि पीडिता दोपहर दो बजे घर से मोहल्ले में कपडे सिलवाने का बोलकर गई थी, जो अभी तक नहीं आई। फिर फरियादी, उसकी पत्नी और लडके ने पीडिता की तलाश आस-पास की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। आरोपी के विरुद्ध फरियादी ने शंका के आधार पर थाना अ. बडोदिया पर की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीडिता को दस्तयाब किया। पूछताछ में पीडिता ने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ संबंध बनाए थे। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्याायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया। साक्षियों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही है।