सागर, 23 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन, जिला सागर सुश्री आरती आर्य की अदालत नेे लाठियों से मारपीट करने वाले आरोपीगण राजन सिंह बुंदेला, गोलू बुंदेला एवं छुटटी राजा को धारा 325/34 भादंवि के तहत छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 324/34 में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी फूलसिंह ने थाना बांदरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम पिठोरिया में रह कर काश्तकारी का काम करता है। 12 अप्रैल 2013 को शाम 7:30 बजे वह घर के सामने बैठा था, तभी गोलू, गोरे वाले, छुट्टी इटवा के आए और गाली देने लगे। उसने बैठने को कहा तो आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की, जिससे फरियादी की पीठ व कंधा में चोटें आईं। झूमा-झटकी में मोबाईल गिर गया। हल्ला सुनकर उसका बडा भाई इमरत आ गया, उसकी भी आरोपियों नेे लाठियों से मारपीट की। बीच-बचाव के लिए अन्य लोग आए तो उनके साथ भी मारपीट की। सरपंच के आने पर सभी आरोपीगण भाग गए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बांदरी पुलिस ने धारा 294, 323, 325, 34 भादंसं का अपराध आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।