केन्द्रीय विद्यालय भिण्ड में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 13 दिसम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में केन्द्रीय विद्यालय भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश भिण्ड दिनेश कुमार खटीक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
शिविर में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को मोटरयान अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाईक, कार या कोई अन्य मोटर चालित वाहन नहीं चला सकता, ऐसा करने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को किसी बाइक पर बैठते या चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन को चलाते हुए या उसमें बैठने पर उसे सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति की दुर्घटना के समय जान बच सकती है, बल्कि कानून द्वारा अधिरोपित चालन से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीश ने मोटरयान अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे इंश्योरेंस, क्लेम आदि से संबंधित जानकारी तथा पॉक्सो एक्ट के संबंध में संक्षेप में जानकारी सरलतम भाषा में बच्चों को दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना, ट्रोलिंग, फिसिंग आदि के बारे में सरलतम भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता-पिता या अभिभावक को अवगत कराए तथा किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल न उठाएं। यदि कोई ऐसा अपराध किसी के साथ घठित होता है तो वह संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नं.15100 या नालसा ऐप डाउनलोड कर उसपर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य डॉ. एमपी सिंह, वरिष्ठ अध्यापक अनिल कुमार मिश्रा, विद्यालय के समस्त अध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड संजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे।