बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन मालिकों पर होगी चालानी और दण्डात्मक कार्रवाई
भिण्ड, 06 दिसम्बर। उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। सभी वाहनों में 15 जनवरी 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन आयुक्त के निर्देश पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी और दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जिलेभर में अभियान चलाकर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को जागरुक किया जाएगा। परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी वाहनों में 15 जनवरी 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगा दिए जाएं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड हो रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगाई जा रही हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा। नंबर प्लेट से वाहन और वाहन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाती है, वाहन सुरक्षित रहता है। नंबर प्लेट के ऊपर बाईं ओर नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की स्थाई पहचान संख्या पिन की जाती है, जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है, जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है।