न्यायालय ने पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
सागर, 30 सितम्बर। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर शिवबालक साहू की अदालत नेे डण्डे से मारपीट कर वृद्ध की हत्या करने वाले अभियुक्त महेश रावत को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन कार्यालय सागर के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी ने 20 मई 2022 को थाना सुरखी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आज सुबह पौने सात बजे वह अपने घर पर था, तभी आरोपी महेश रावत जिससे उनकी बुराई चलती है, उसके पिता कनई सौर जो कुआ में पानी लेने गए थे, वहीं पर आरोपी महेश रावत भी था, जो उसके पिता को गंदी-गंदी गाली देने लगा। उसके पिता ने गाली देने से मना किया तो आरोपी महेश ने हाथ में लिए डण्डे से उसके पिता को मारा, जिससे उसके पिता के सिर में बांई तरफ, दाहिने टखने में, बांए पैर के टखने में खून आलूदा चोट व पेट में मूंदी चोट आई। लडाई झगडा देखकर गांव के लोगों ने बीच बचाव किया तो आरोपी महेश वहां से भाग गया और जाते-जाते कहने लगा कि आज तो बच गए अगली बार जान से खत्म कर देगा। आहत कनई को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी भेजा गया, उसके बाद आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय सागर में भर्ती किया गया। जहां 22 मई को गंभीर अवस्था में बुंदेलखण्ड मेडीकल कालेज चिकित्सालय सागर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 23 मई को आहत कनई सौर की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना छानबीला पुलिस ने धारा 302, 294 भादंसं का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।