राजेन्द्र कॉवेन्ट स्कूल में हुआ विधिक साक्षरता शिविर

भिण्ड, 28 नवम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में मंगलवार को राजेन्द्र कॉन्वेंट स्कूल ग्वालियर रोड भिण्ड में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं नालसा आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति के विधिक अधिकारों के बारे में एवं शासन की योजनाओं का लाभ हम आमजन को किस प्रकार से प्रदाय कर सकते हैं, इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदाय की। बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में उत्तर दिया। इसी क्रम विधिक सहायता हेतु छह से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी। नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर स्कूल संचालक, समस्त स्टाफ, बच्चे तथा पीएलव्ही भिण्ड उपेन्द्र व्यास उपस्थित रहे।