मेहगांव में विधिक साक्षरता एवं जागरकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 28 नवम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के कुशल मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 10 बजे शा. उत्कृष्ट विद्यालय मेहगांव में पॉस्को एक्ट 2012 एवं नालसा (वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजनाएं 2015) के आलोक में विधिक साक्षरता शिविर के संबंध में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव हेमंत सविता की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश हेमंत सविता ने शिविर के विषय को विस्तार पूर्वक समझाया एवं सभी बच्चों को अन्य प्रकार की कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदाय की। समस्त छात्रों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सो एक्ट आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध भी आवाज उठाते हुए पीडिता को सही मार्गदर्शन प्रदाय करते हुए उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए एवं हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव के माध्यम से उस महिला को उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरुक करना चाहिए। विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए उपस्थितजनों को बताया कि महिलाएं तथा बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं। जिसका लाभ वे तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास भदौरिया, रामहरी शर्मा, पंकज सेंथिया आदि ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य आरबी सेंगर, विद्यालय का समस्त स्टाफ, छात्र एवं कार्यालयीन कर्मचारी देवेन्द्र भारद्वाज उपस्थित रहे।