कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
भिण्ड, 24 नवम्बर। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में सुगमता से उर्वरक किसानों की जरूरत अनुसार और बैज्ञानिकों की अनुसंशा के हिसाब से प्रदाय करने के उद्देश्य से वितरण को पारदर्शी बनाते हुए सभी निजी विक्रेताओं का स्टॉक उर्वरक कंपनियों से प्राप्त कर सरकारी नगद विक्रय केन्द्रों से पीओएस अनुसार वितरण के निर्देश उप संचलक कृषि को दिए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले को प्राप्त एलॉटमेंट जो मार्कफेड को 70 प्रतिशत मिलता है, लेकिन उर्वरक प्रदाय निजी कंपनिया 30 प्रतिशत प्रदाय नहीं कर रही हैं, इस संदर्भ में आईपीएल कंपनी के रीजनल मैनेजर को निर्देश दिए हंै कि जिले की एलॉटमेंट की नियमानुसार पूर्ति करें, अन्यथा उनके विरुद्ध शासन को लिखा जाएगा। कलेक्टर के निर्देश के पालन में जिले को इफको कंपनी के डबरा रैक से डीएपी मार्कफेड लहार को 300 एमटी, दबोह 200 एमटी और निजी विक्रेताओं में 180 एमटी, इसी प्रकार एनएफएल से डबरा रैक से लहार मार्कफेड को 200एमटी तथा आईपीएल रायरू रैक से एनपीके 16, 16, 16 भिण्ड मार्कफेड को 170 एमटी, मेहगांव 60 एमटी और गोहद 170 एमटी प्राप्त होगा। साथ ही निजी विक्रेताओं को 125 एमटी जिसमें मैसर्स हरीशचंद्र जैन अटेर रोड भिण्ड को 90 एमटी और किसान सेवा केन्द्र गोहद को 35 एमटी प्राप्त होगा।
इस संदर्भ में उप संचालक कृषि राम सुजान शर्मा ने संबंधित उर्वरक निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी निजी विक्रेताओं से स्टाक लेकर पीओएस मशीन से सरकारी नगद विक्रय केन्द्र पर टोकन काटकर अपनी निगरानी में सुगमत से किसानों को उर्वरक वितरण कराएं। इसमें यदि किसी प्रकार की किसी भी स्तर पर गडबडी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि ने सभी किसानों से अपील की है कि फसल और वैज्ञानिक अनुसंशा के अनुसार ही भूमि में उर्वरकों का उपयोग करें। गेहूं फसल हेतु एक हैक्टेयर रकबे में अधिकतम एनपीके की चार बैग, यूरिया की पूर्ती तीन बैग और टॉप ड्रेसिंग नैनो यूरिया से करें या डीएपी तीन बैग यूरिया तीन बैग और एक नैनो बॉटल टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही प्रयोग करें, जिससे किसानों की लागत में कमी आएंगी और निश्चित ही गुणवत्ता पूर्ण अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर भूमि को स्वस्थ रखने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें।