शासकीय लोक सेवक आदर्श आचरण संहिता का पालन करें

भिण्ड, 15 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने शासकीय लोक सेवकों से कहा है कि वे विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चत करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कतिपय शासकीय लोक सेवक राजनैतिक दल, निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं। शासकीय लोक सेवकों का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दण्डनीय है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता का कडाई से पालन करें। यदि किसी लोक सेवक द्वारा इस संबंध में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी विधानसभा निर्वाचन से कहा है।