भिण्ड, 20 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निग अधिकारियों को 21 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बारे विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म के साथ अभ्यर्थी को फार्म 2बी नामांकन फार्म, फार्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। राजन ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकार्ड के प्रकाशन के लिऐ प्रारूप सी-1 एवं सी-4 देना होगा।
राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केन्द्र में एक हजार 550 से अधिक मतदाता दर्ज है तो वहां उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केन्द्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दें। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराए। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराए। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन, आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। राजन ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष ध्यान दें और अवैध धन संपत्ति, जेवरात, मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराए। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उनके जिले में चिन्हित नाकों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी रखें। मतदान प्रतिशत बढाने जागरुकता कार्यक्रमों में गति लाएं। 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे।