भोपाल, 04 अक्टूबर। 14वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) जिला भोपाल श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता एवं श्रीमती सरला कहार ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 13 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता के साथ थाना कटारा हिल्स भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि आज शाम करीब 5:30 बजे वह घर के पास पार्क में साइकिल चला रही थी, वहां पर आरोपी मनीष अकेला खड़ा था, जान पहचान होने के कारण उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पोयम पूछी और अपना मोबाइल चालू कर मेरा वीडियो बनाई, फिर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ कर मुझे गले लगा लिया और मुझे होठों पर किस तथा गलत काम करने की कोशिश करने लगा, तभी मैं जोर से चिल्लाई और आरोपी मनीष वहां से भाग गया। मैं अपने घर गई और सारी घटना अपनी मां और मौसी को बताई, पापा के घर आने के बाद मल्टी में गए और वहां आरोपी मनीष के नौकर सब कुछ जानकर भी उसे घर में छुपा रहे थे। मल्टी के लोग इकट्ठा हो गए। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना कटारा हिल्स पुलिस ने अपराध क्र.09/21 धारा 354 भादंवि एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, पुलिस ने विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों, परीक्षण के आधार पर आरोपी मनीष को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।