शा. स्कूलों के विद्यार्थियों को मेडीकल सीट्स में पांच फीसदी आरक्षण

भिण्ड, 13 सितम्बर। मप्र चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन अनुसार अब शा. विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिए स्वीकृत कुल सीट्स में से पांच प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।
महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में पांच प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शा. महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिए कुल सीट्स का तीन-तीन प्रतिशत निर्धारित किया गया है। संशोधन अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार जोडे गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मप्र शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा छटवी से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा एक से आठवी तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा नौवी से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण हो, को शामिल किया गया है।
संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/ बीडीएस) के लिए शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षाधिकारी/ जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।