ग्वालियर, 13 सितम्बर| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर धीरज कुमार ने न्यायालय ने वाहन चैंकिग करने वाले पुलिस आरक्षक को चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण नाहर सिंह उर्फ चरण सिंह पुत्र फेरन सिंह लोधी उम्र 41 वर्ष, प्रमोद सिंह पुत्र हरीसिंह नरवरिया निवासीगण दीनदयाल नगर ग्वालियर को धारा 332 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सियाराम सिंह चाहर ने मय हमराही आरक्षक संतोष मिश्रा के साथ उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी ड्यूटी 17:30 बजे से रात 21 बजे तक चीता हजीरा में थी। हजीरा चौराहा पर वाहन चैकिंग शाम 18 बजे से 21 बजे तक उपनिरीक्षक डीपी शुक्ला के साथ कर रहा था। वाहन चैकिंग के दौरान रात आठ बजे एक गाडी प्लेटिना काली सफेद को रोका, जिस पर दो लडके बैठे थे। उक्त मोटर साइकिल को चैक करने के लिए रोका गया तो नाहर सिंह उर्फ चरण सिंह एवं प्रमोद लोधी ने उसका बायरलेस सेट हाथ से छुडाकर जमीन पर पटक दिया, उसकी धक्का-मुक्की की, जिससे घुटनेे, कंधे, हाथ की उंगुली में चोट लगी और उसे गालियां दी एवं धमकी देते हुए कहा कि नौकरी नहीं करने देंगं और दो मिनिट में बर्दी उतरवा देंगे एवं उसका गलेबान पकड लिया, जिससे उसकी बर्दी के सामने के दो बटन टूट गए थे। उक्त मोटर साइकिल पर आगे पीछे नंबर नहीं था, जिस कारण मोटर साइकिल रोकी थी। जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.232/14 अंतर्गत धारा 332, 294, 506-2 भादंवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।