भोपाल, 10 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण निश्चल तोमर एवं अंनत धुरे को धारा 325/34 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 29 नवंबर 2012 को फरियादी थाना टीटी नगर भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि वह अपने साथियों के साथ स्टोपर लगाकर जेसीबी मशीन से काम कर रहा था, तभी आरोपीगण निश्चल एवं अनंत शराब पीकर अपनी बाईक से आए और स्टोपर से टकराकर बाईक से गिर गए। फरियादी जब उन्हें उठाने गया तो आरोपीगण ने कहा कि इतनी रात को काम क्यों कर रहे हो और लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। आरोपी निश्चल ने अपने हाथ में पहने हुए कडे से फरियादी को मारा। फरियादी ने अपना बचाव करने के लिए हाथ आगे कर दिया। जिससे उसके बांए हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उक्त घटना की जानकारी फरियादी ने पुलिस थाना टीटी नगर भोपाल में दी। थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध का संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं, दस्तोवजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण निश्चल तोमर एवं अंनत धुरे को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित का निर्णय पारित किया है।