ग्वालियर, 10 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा के न्यायालय ने गाली गलौज व मारपीट करने वाले आरोपी कमलेश सिंह पुत्र रामजीलाल सेंगर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम फुसावली, हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर को धारा 324 भादंसं के अपराध में आठ माह े सश्रम करावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोरमा शाक्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी विशंभर सिंह सेंगर पांच जून 2015 को दोपहर करीब तीन बजे अपने दरवाजे के सामने रोड पर बैठा था, उसने आरोपी कमलेश से कहा कि तुम दरवाजे के सामने कचरा मत डाल करो, इसी बात पर से आरोपी कमलेश व बच्चू उसे गालियां देने लगे, जब उसने व उसके भाई गुड्डू ने गालियां देने से मना किया, तभी आरोपी कमलेश ने कुल्हाडी मारी जो कि उसके भाई गुड्डू के सिर में लगी, जिससे चोट होकर खून निकलने लगा। इतने में चिल्लाचोंट सुनकर आरोपीगण बच्चू, भोपा उर्फ भूपेन्द्र व छुन्ना तीनों लाठी-डण्डा लेकर आ गए आकर गालियां देते हुए कहने लगे मारो, तभी आरोपी छुन्ना व भूपेन्द्र उसके भाई सुरेश की मारपीट करने लगे, जिससे उसके शरीर में जगह-जगह चोट होकर नील पड गए एवं मूंदी चोटें आईं। तभी चारों आरोपी गालियां देते हुए बोले की यदि तुमने थाने में रिपोर्ट की जान से खत्म कर देंगे। घटना के संबंध में थाना हस्तिनापुर में अपराध क्र.42/2015 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेख किए गए, आहतगण का मेडिकल कराया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अन्वेषण कार्रवाई पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।