युवती के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 10 अगस्त। तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला-सागर नीलम शुक्ला के न्यायालय ने युवती के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी रविन्द्र अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा-451 भादंवि के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता बालिका ने 23 दिसंबर 2021 को पुलिस थाना सुरखी जिला सागर में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि 20 दिसंबर के दोपहर दो बजे जब उसकी मां नहाने गई थी तथा पिता व भाई काम करने सागर गए थे, तभी अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार उसके घर के अंदर आया और उसने बालिका के माता-पिता के बारे में पूछा, तो बालिका के यह कहने पर कि उसका पिता घर पर नहीं है तथा उसकी मां नहाने गई है, तो अभियुक्त रविन्द्र उसके पास आया और बुरी नियत से उसने बालिका को पकड लिया। बालिका ने उसे छुडाने की कोशिश की तथा उसके चिल्लाने पर उसकी मां के आने पर अभियुक्त रविन्द्र उन्हें देखकर भाग गया। फिर बालिका ने सारी घटना उसकी मां को बताई, परंतु घर पर उसके पिता तथा भाई के न होने पर उसने रिपोर्ट नहीं की। उसके भाई के घर आने पर उसने घटना के बारे में बताया और भाई तथा मां के साथ रिपोर्ट करने थाना गई। उक्त आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.458/2021 अंतर्गत धारा 354, 456 भादंसं एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।