वाहन चोरी करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 22 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने वाहन चोरी करने वाले आरोपी अनिल पुत्र गरीबदास उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खैरी, थाना सिलवानी, जिला रायसेन को धारा 379 भादंवि में छह माह के साधारण कारावास दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसने सन 2015 में एक टीव्हीएस कंपनी की काले रंग की स्टाटर सिटी प्लस मोटर साइकिल खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन क्र. एम.पी.38 एम.जी.7033 है, अभियोगी ने अपनी मोटर साइकिल 17 दिसंबर 2022 को रात करीब 11 बजे अपके घर के सामने रोड पर बिना लॉक लगाए खडी कर दी थी, सुबह तीन बजे उठकर देखा तो मोटर साइकिल नहीं मिली। उसने आस-पास मोहल्ले में बाइक की तलाश पतारसी की, किन्तु पता नहीं चल सका। अभियोगी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 379 भादंवि दोषी पाते हुए छह माह का साधारण कारावास दण्डित किया है।