रायसेन, 22 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने डण्डे से मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी गंगाराम पुत्र कन्हैयालाल मेहरा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम चिकली, थाना देवरी को धारा 325 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी हाकिम सिंह ने आरक्षी केन्द्र देवरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 16 नवंबर 2022 को दोपहर करीब 3:30 बजे उसकी पत्नी काशीबाई अभियुक्त गंगाराम मेहरा के घर के सामने सरकारी हैण्डपंप पर पानी भरने गई थी। उसकी पत्नी ने उसकी लडकी रजनी को वहीं हैण्डपंप से आवाज लगाई, तो गंगाराम मेहरा उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गालियां देने लगा, जिस पर से आहत काशीबाई ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने हाथ में रखे डण्डे से काशीबाई तथा रजनी के साथ भी मारपीट की एवं दोबारा हैण्डपंप पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्रे देवरी में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए एवं अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए विचारण उपरांत आरोपी को धारा 325 भादंवि दोषी पाते हुए छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।