भिण्ड, 21 जुलाई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गत एक फरवरी 2023 को गोपनीय सूचना के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ऊमरी थाने में खड़ी बुलेरो पिकअप वाहन क्र. एम.पी.30 जी.0715 की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में 24 बोरे में 11.36.080 क्विंटल गेंहू एवं 18 बोरे में 8.99.560 क्विंटल चावल पीडीएस का पाया है, जोकि शाउमू दुकान खैरा के विक्रेता द्वारा कालाबाजारी में अजय गुप्ता नामक व्यक्ति को बेचा गया था, जिसके द्वारा उक्त वाहन में गेंहू, चावल भरकर अन्यत्र बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। आरटीओ रिकार्ड के अनुसार वाहन मालिक शांतकुमार गुप्ता होना पाया गया। प्रकरण में पीडीएस का गेंहू एवं चावल की अफरा-तफरी के अरोप में विक्र्रता भानू राजावत एवं क्रेता अजय गुप्ता के विरुद्ध पूर्व में ही थाना ऊमरी में एक फरवरी 2023 को ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू, चावल एवं वाहन के संबंध में न्यायालय कलेक्टर द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें पारित आदेश 20 जुलाई से जब्तसुदा गेंहू, चावल एवं वाहन को शासनहित में राजसात किया गया है। गेंहू, चावल को उचित मूल्य दुकान से वितरण कराने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है एवं वाहन क्र. एम.पी.30 जी.0715 के मालिक शांतकुमार गुप्ता को आदेशित किया गया है कि वह जब्ती पत्रक के अनुसार राशि पांच लाख रुपए शासनहित में जमा कराकर वाहन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वाहन को नीलाम कराकर राशि शासनहित में जमा कराई जाएगी।