नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर, 04 जुलाई। एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष गुर्जर को धारा 376(3) भादंवि, 3(2)(व्ही), 3(1)डब्ल्यू(2) एससी/एसटी एक्ट 1989 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास, धारा 450 भादंसं में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 22 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 27 अप्रैल 2021 को दोपहर लगभग 2:10 बजे अभियोक्त्री अपने घर में थी और उसकी मां एवं छोटा भाई घर में सो रहे थे। उसी समय किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया, उसने जाकर खोला तो उनके गांव का अभियुक्त संतोष गुर्जर खडा था। अभियुक्त ने उससे एक गिलास पानी मांगा था, वह पानी लेने के लिए अंदर चली गई, तभी अभियुक्त उसके घर में बनी दुकान में रखे पलंग पर जाकर बैठ गया, उसने अभियुक्त को पानी लाकर दिया तो अभियुक्त ने उसे जबरदस्ती पलंग पर लिटा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां आ गई और उन्होंने अभियुक्त संतोष को हटाया। अभियुक्त संतोष वहां से भाग गया। जिसके आधार पर थाना महाराजपुरा के अपराध क्र.257/21 अंतर्गत धारा 376 भादंवि एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3(2)(व्ही), 3(1)डब्ल्यू(2) एससी/एसटी एक्ट के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।