घर में घुसकर बुरी नियत से महिला का हाथ पकडऩे वाले को दो वर्ष की सजा

शाजापुर, 08 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) शाजापुर के न्यायालय ने घर में घुसकर बुरी नियत से महिला का हाथ पकडऩे वाले आरोपी भगवान सिंह पुत्र होकम सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी लसुल्डिया घाघ, थाना अवंतिपुर बड़ोदिया, जिला शाजापुर को धारा 354 भादंवि, सहपठित धारा 3(2)(5-ए) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए दो वर्ष कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(2-आई) में दो वर्ष कठिन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 452 भादंवि में दो वर्ष कठिन कारावास व 1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी क रहे विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर कमल गोयल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर 2019 को शाम करीब सात बजे पीडि़ता जब घर पर खाना बना रही थी, तभी आरोपी भगवान सिंह पुत्र होकम सिंह उसके कमरे में जबरन घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकडक़र उससे कहने लगा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती। पीडि़ता द्वारा हाथ छुड़ाकर पिताजी को आवाज देने पर उसके पिता तथा दोनों भाई आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी भगवान सिंह बोला कि यह बात किसी को बताई तो सबको जान से खत्म कर दूंगा और चला गया। पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज कराई। थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।