विदिशा, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा श्री राकेश सनोढिया के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी नीलेश साहू निवासी सुभाष नगर, जिला विदिशा को थाना सिविल लाईन अंतर्गत धारा 323 भादंवि में न्यायालय उठने तक कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी क्रांतिबाई ने उसकी पुत्री के साथ 11 नवंबर 2015 थाना सिविल लाईन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह विदिशा में रहकर मजदूरी करती है। 10 नवंबर 2015 को रात्रि 10:30 बजे घर के सामने हैण्डपंप पर पानी भरने के लिए गई तो वहां पर आरोपी हैण्डपंप पर सुतली बम रखकर फोड़ रहा था। पास में दुर्गाजी का मन्दिर है उसकी दीवार पर बम फोडऩे लगा। इस पर फरियादिया ने कहा कि दीवार चटक जाएगी तो आरोपी नीलेश अश्लील गालियां देकर फरयादिया एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगा। जिससे उन्हें चोंटे आईं। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवचेना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।