मारपीट करने वाली आरोपिया पर एक हजार रुपए का जुर्माना

विदिशा, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा श्री राकेश सनोढिया के न्यायालय ने मारपीट करने वाली आरोपिया तुलसाबाई निवासी अटारीखेजड़ा, थाना ग्यारसपुर को धारा 323 भादंवि में न्यायालय उठने तक कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी आरती अहिरवार ने 28 नवंबर 2017 को 12 बजे पुलिस चैकी अटारीखेजड़ा थाना ग्यारसपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के सामने लगे सरकारी हैण्डपंप पर पानी भरने गई तो वहां पहले से मौजूद तुलसाबाई कपड़े धो रही थी। उसने तुलसाबाई से कहा कि उसे पानी भर लेने दो, तो आरोपिया तुलसाबाई ने फरियादिया को मुंगरिया मारी जो उसके माथे पर लगी और खून निकलने लगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर असल कायमी थाना ग्यारसपुर में रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।