नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष कारावास

रायसेन, 20 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी नीरज दुबे पुत्र रमेश दुबे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम करमई, गौहरगंज, जिला रायसेन को दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंद किशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ मई 2016 को पीडि़ता की मां ने आरोपी के विरुद्ध थाना औबेदुल्लागंज में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक के तीन दिन पहले उसकी पुत्री ने बतया था कि घटना की रात्रि करीब दो बजे आरोपी जो कि पीडि़ता की मां के साथ ही रहता था ने कमरे की लाईट बंद कर उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की। घटना के बारे में पीडि़ता की मां द्वारा पूछने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आठ मई को ही पीडि़ता की मां की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध थाना औबेदुल्लागंज में धारा 354, 506 भादवि तथा 7/8 पॉस्को एक्टी 2012 तथा 3(1)(डब्ल्यू)(आईआई) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला रायसेन में पेश किया गया।