हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 25 जून। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक आईपी मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर हत्या के आरोपी फकीर मोहम्मद पुत्र रशीद खां उम्र 69 साल निवासी तलैया मोहल्ला, थाना मुरवास, जिला विदिशा को धारा 302, 120बी भादवि, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के गंभीर अपराध में जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है गया। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 18 मार्च 2021 की दोपहर 1:30 बजे मृतक संतराम का पुत्र विशाल बस स्टेड पर था तभी उसे आवाज सुनाई दी कि उसके पिता के साथ मुरवास के कुशवाह मोहल्ला के भैरो चौक सरदार सिंह के मकान के सामने विवाद चल रहा है, विशाल ने वहां जाकर देखा कि उसके पिता (मृतक संतराम) को सह अभियुक्त रिजवान खान जान से मारने के लिए उसके उपर ट्रेक्टर चढ़ा दिया, जिस कारण ट्रेक्टर में लगी ब्लेड से मृतक संतराम का सिर फट गया। ट्रेक्टर की चपेट में आने से उसकी छाती एवं पसलियों में चोट आई। मृतक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लटेरी ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरक्षी केन्द्र मुरवास में अपराध क्र.61/2021 का अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण फकीर मोहम्मद एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक आईपी मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष घोर विरोध इस आधार पर किया कि मृतक के साथ आरोपी द्वारा मारपीट कर प्राणघातक चोटे पहुंचाई गई। जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। उक्त कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय ने आरोपी फकीर मोहम्मद का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।