चने के बोरे चुराने वालेे तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 28 नवम्बर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा श्रीमती सपना शर्मा के न्यायालय चने के बोरे चोरी करने वाले आरोपीगण राजू उम्र 40 वर्ष, सीताराम उम्र 33 वर्ष, मुकेश उम्र 42 वर्ष निवासीगण गंजबासौदा, जिला विदिशा को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण की पैरवी एडीपीओ गंजबासौदा गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना नौ जुलाई 2013 की रात्रि आठ बजे से दस जुलाई की सुबह छह बजे तक फरियादी मनोज के गोदाम मैदा मिल के पास की है, जिसे वह गल्ला रखने के लिए उपयोग करता है, गोदाम में करीब 450 बोरा चना रखे हुए थे, घटना के पश्चात जब फरियादी सुबह गोदाम पर पहुंचा तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे तथा चैक करने पर करीब 45-50 बोरा कम दिखे, कोई अज्ञात चोर गोदाम का ताला तोड़कर चना के बोरे चोरी कर ले गया था। चोरी गए चने की कीमत एक लाख 50 हजार रुपए थी, फरियादी ने आरक्षी केन्द्र सिटी बासौदा में एक लिखित आवेदन पेश किया था, जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र में अपराध क्र.440/13 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि में अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विचारण उपरांत शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती सपना शर्मा के न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण राजू, सीताराम, मुकेश को धारा 457 भादवि में 300-300 रुपए का अर्थदण्ड एवं दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 380 भादवि में 200-200 रुपए अर्थदण्ड एवं एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।