अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी पर 800 रुपए का जुर्माना

ग्वालियर, 25 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री मानसी बालूजा के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी हिमांशु जैन को धारा 34(1)(क) आवकारी अधिनियम का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 800 रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि दो जनवरी 2017 थाना जनकगंज में सउनि को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि साहबा की बगिया के सामने एबी रोड गोल पहाडिय़ा पर एक व्यक्ति एक प्लास्टिक के थैले में शराब के क्वाटर रखे बेच रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जो हाथ में थैला लिए था, जो पुलिस को देख कर भागने लगा। जिसे हमराही फोर्स व राहगीर सुरेश बाथम की मदद से घेर कर पकड़ा, उसके प्लास्टिक के थैले को चैक किया तो उसमें 40 क्वाटर देशी शराब प्लेन के मिले। आरोपी से शराब रखने व बेचने का बैध लाईसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया। आरोपी पर धारा 34 आवकारी अधिनियम का दर्ज कर विवेचना में लिया गया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हिमांशु जैन को धारा 34(1)(क) आवकारी अधिनियम का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 800 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।