16 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला बदर

सागर, 25 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी सागर दीपक आर्य के न्यायालय ने 16 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी मुलायम पुत्र मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुलायम पुत्र मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया, तहसील शाहगढ़, जिला सागर का मूल निवासी होकर लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी मारपीट, छेड़छाड़ अवैध हथियार रखना, एससी/एसटी के प्रकरण, पैसों की मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2005 से नौ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2005 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी मुलायम यादव के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए एवं आरोपी मुलायम यादव को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोक नगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।